Monday, 16 March 2020

स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्री व सर्कल रेट निर्धारित


राजस्व विभाग ने स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री के सर्कल रेट व बिल्ट अप एरिया रेट निर्धारित कर लिए हैं और जिला शिमला के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को आदेश दिए कि वे  इन निर्धारित शुल्क को पटवार एवं कानूनगो सर्कल में नोटिस बोर्ड पर प्रसारित करें ताकि इन पर आक्षेप एवं सुझाव 25 मार्च, 2020 तक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सके।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकाॅल संदीप नेगी ने बताया कि सर्वसाधारण से सुझाव एवं आक्षेप विभाग द्वारा 25 मार्च, 2020 तक आमंत्रित किए गए हैं, ताकि 31 मार्च, 2020 तक इन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जा सके।

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